संवैधानिक आधार पर विक्रमसिंघे के पास राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है. क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें विश्वास मत के दौरान संसद में बहुमत साबित करना होगाfrom Latest News दुनिया Firstpost Hindi https://ift.tt/2qh93A5
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