उपभोक्ता ने लोन लेकर और अपनी मेहनत की कमाई से फ्लैट लेने का सपना देखा लेकिन बिल्डर ने वादे के मुताबिक सात साल गुजरने के बाद भी फ्लैट नहीं दिया। पैसा डूबता देख उपभोक्ता ने आयोग में केस दायर किया। उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए आयोग ने कहा कि बिल्डर 21 लाख 70 हजार रुपये 15 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city http://bit.ly/2GinT0V
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