कोर्ट ने यह भी तर्क दिया कि आमदनी के बंटवारे का नियम तय है और इसके तहत अगर कोई और निर्भर नहीं हो तो पति की कुल सैलरी के दो हिस्से पति के पास और एक हिस्सा पत्नी को दिया जाएगा।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city http://bit.ly/2EXc2FB
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