अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए मनोज कुमार को लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और मतदान केंद्र में या इसके नजदीक अवैध हरकत करने के लिए दोषी पाया।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city http://bit.ly/2IGBAYC
via IFTTT
अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए मनोज कुमार को लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और मतदान केंद्र में या इसके नजदीक अवैध हरकत करने के लिए दोषी पाया।
About AI News
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Learn More →
No comments:
Post a Comment