परिवहन विभाग ने कहा है कि मोटर वाहन एक्ट के अनुसार किराया बढ़ोत्तरी के लिए फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city http://bit.ly/2KwK9I5
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परिवहन विभाग ने कहा है कि मोटर वाहन एक्ट के अनुसार किराया बढ़ोत्तरी के लिए फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य है।
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