इलाज कराने के लिए मार्च महीने में बिहार के पटना जिले से दिल्ली आए व्यक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने स्वास्थ्य सचिव दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि मामले को मिसाल के तौर पर लिए बगैर याचिकाकर्ता नगीना शर्मा के मामले को अपवादfrom Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3dldLE7
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