दिल्ली पुलिस भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल होना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट का पुराना आदेश निरस्त कर दिया।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/2I0EOJS
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