दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिव्या अपने पिता के घर में एक कमरा रसोईघर शौचालय और बरामदे का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में उन्हें एक अक्टूबर से पिता को दस हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/30BIQik
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