Delhi School fee matter मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को शिक्षकों को वेतन देना होता है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं ऐसे में अदालत उन्हें फीस में छूट देने का निर्देश नहीं दे सकती है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/34zACIL
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