पीठ ने मंत्रालय से अगले साल के मार्च से सभी अनायुक्त अधिकारियों को भी पेंशन देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन लोगों को कमीशन अधिकारियों की तरह पेंशन नहीं दी जाती और यह भेदभावपूर्ण है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/364bLii
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