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Wednesday, November 25, 2020

बालिग युवती को किसी के भी साथ रहने का अधिकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि एक बालिग युवती को अपनी मर्जी से किसी के साथ और कहीं भी रहने का अधिकार है।

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