दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि एक बालिग युवती को अपनी मर्जी से किसी के साथ और कहीं भी रहने का अधिकार है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/33lybd8
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