22 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 33 निजी अस्पतालों के 80 फीसद आइसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि दिल्ली सरकार की चुनौती याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगाने के फैसले का हटा दिया था।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3aStVpU
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