हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि क्यूआर पास संबंधित सभी पक्षों और पक्षकारों को दिया जाएगा जिन्होंने केस-इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी पंजीकृत कराया है। इन क्यूआर पास को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं होगी।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/39YgqmA
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