Delhi violence दयालपुर हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह कहते हुए कि चश्मदीदों के बयानों को केवल इस आरोप पर रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता कि वे ‘झूठे गवाह’ हैं।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/2KERzeY
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