GNCT Bill विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल हैं। इसके कानून बनने पर दिल्ली सरकार के लिए किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उप राज्यपाल की राय लेनी होगी।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3lPqtQz
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