पीठ ने कहा कि इस तरह के आदेश के कारण 19 अप्रैल के बाद से कोराेना जांच के आंकड़ों में गिरावट हुई है। पीठ ने कहा कि ऐसे में जब महामारी चार गुना अधिक तेजी से बढ़ रही है उस समय इस तरह के आदेश की जरूरत नहीं हैfrom Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3dFD9aa
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