दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वेतन और पेंशन पाना हर कर्मचारी का मौलिक अधिकार है और अदालत ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगी जिससे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो। धन उपलब्ध नहीं होना वेतन और पेंशन समय पर नहीं देने का आधार नहीं हो सकता।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3cTvpkA
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