पीठ ने दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र व नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे अपने डाक्टर नर्स पैरामेडिक और अन्य सहायक कर्मियों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं। पीठ ने इस संबंध में 24 मई को स्थिति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3u742ZF
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