हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रिहाई के लिए कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र बेदी की कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि आरोपितों और जमानतियों का सत्यापन पूरा नहीं हो पाया है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3j0CvXZ
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