तब्लीगी जमातियों को अपने घर में शरण देने वालों के खिलाफ दर्ज एफआइआर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट की जाए।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/2VmmIsM
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