कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आरोपित सूचना दिए बगैर दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता। गत वर्ष फरवरी में दंगाइयों ने चमन पार्क मुख्य ब्रजपुरी रोड स्थित अनिल स्वीट शाप में आग लगा दी गई थीजिससे वहां काम करने वाले युवक की झुलसने से मौत हो गई थी।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3jCyWG6
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