Traffic Challan In Delhi दिल्ली परिवहन विभाग ने चेताया है कि बगैर पीयूसीसी वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई जिसमें 10 हजार का जुर्माना है और छह माह की सजा निर्धारित है या फिर चालान और सजा दोनों भी हो सकते हैं।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3zpJwFW
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