187 पन्ने के आरोप पत्र में पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा किया है।जिन धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है उसमें अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। आरोप पत्र पर 8आगामी 10 सितंबर को अदालत संज्ञान लेगी।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3h1mFu4
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