पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए जमानत याचिका मंजूर नहीं की जा सकती है और उसी के अनुसार इसे नामंजूर किया जा रहा है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/OLQdwl31s
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