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Tuesday, June 21, 2022

Delhi News: आटो परमिट की कालाबाजारी रोकने के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, पंजीकरण और ट्रासंफर प्रक्रिया में किया ये बदलाव

Delhi News खरीदार के पास परिवहन विभाग से आटो-रिक्शा (टीएसआर) के लिए जारी वैध एलओआई और वैध परमिट होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में उसके नाम पर कोई आटो-रिक्शा (टीएसआर) नहीं होना चाहिए।फाइनेंसर वाहन को अपने पास रख सकता है।

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