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Friday, April 21, 2023

Delhi: भर्ती नियमों के तहत निर्धारित योग्यता न रखने वाला पद धारण करने के अधिकारी नहीं- हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती नियमों के तहत निर्धारित योग्यता न रखने वाला पद धारण करने के अधिकारी नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में वैधानिक नियमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है

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