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Thursday, May 4, 2023

Delhi: वैवाहिक मामलों में तय समयसीमा में समाप्त नहीं हो रही जिरह, दिल्ली HC ने तारीख बढ़ाने को बताया उत्पीड़न

अदालत ने कहा कि परिवार न्यायालय के आर्डर-शीट को देखने से पता चलता है कि जिरह के लिए बार-बार तारीख दी गई है और इस तरह के मामले में बार-बार जिरह की तारीख देना सरासर उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं।

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