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Sunday, August 6, 2023

विदेश में एजेंटों के कमीशन भुगतान पर टीडीएस काटने की नहीं जरूर- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि विदेशों में अनिवासी एजेंटों को कमीशन भुगतान पर टैक्स नहीं लगता है और आयकर अधिनियम की धारा-195 के तहत कोई टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जोकि एजेंटों द्वारा निर्यात कमीशन का भुगतान या कोई व्यवसाय करने पर उन्हें टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाता हो।

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