22 दिसंबर को जीएसटी के नियमों में धारा 86-बी जोड़कर यह प्रावधान किया गया है। इससे व्यापारियों में चिंता के साथ आक्रोश है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आई परेशानियों से व्यापारी पहले से त्रस्त हैं। ऐसे में यह नया नियम व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ बनेगा।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3aGRTV9
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