दलील दी कि आरोपित के पिता उसके घर में सबसे बड़े हैं। वह कन्यादान कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को 50 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/39JGHXh
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