गोकलपुरी इलाके के भागीरथी विहार फेज-एक गली नंबर-एक में एक दुकान को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित राशिद उर्फ मोनू और मुहम्मद फैसल को जमानत दी है। इन मामलों में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई पूरी होने में काफी वक्त लगेगा।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3rbxBbh
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