केंद्र की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउसंल अनिल सोनी ने कहा कि सूचना को गोपनीय दस्तावेज के तहत से साझा किया जा सकता है। यह गोपनीय दस्तावेज है और सरकार इसे सीलबंद लिफाफे में देना चाहती है। इस पर पीठ ने कहा कि आप जैसे देना चाहते हैं दीजिये।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3l3c7NU
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