नेहरू प्लेस में फैले अतिक्रमण के जाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए बुधवार को कहा कि यह एक बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है और इसे झुग्गी-झोपड़ी नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि विक्रेताओं को तहबाजारी की शर्तो का पालन करना होगा।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/31KByMB
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