Salman Khurshid Bookअदालत ने कहा कि कानून के अनुसार प्रकाशन व बिक्री पर रोक लगाने की मांग से पहले सरकार या उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी नहीं किया गया है।ऐसी स्थिति में पुस्तक के प्रकाशन व बिक्री पर रोक को लेकर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3kMxl1s
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