जिन लोगों ने किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में संपत्ति कर को लेकर कोई वाद दायर कर रखा है वे दस रुपये के स्टांप पेपर पर वाद वापस लेने की सहमति देकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह योजना बृहस्पतिवार से लागू कर दी गई है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/32dj9rS
via IFTTT
No comments:
Post a Comment