समझौते के आधार पर दहेज हत्या की एफआइआर रद करने से इन्कार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है जो एक सामाजिक बुराई से प्रेरित है। इसे रोकने की जरूरत है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3EFiWLN
via IFTTT
No comments:
Post a Comment