बारात के दौरान अपनी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या के तहत आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इस घटना में पास की छत पर खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3f0z6Vy
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