तीस हजारी स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कठपाडि़या की अदालत ने वादी को निर्देश दिया है कि वह जुर्माने की रकम को प्रतिवादी को मुआवजे के रूप में दे। अदालत ने कहा कि वादी के पास एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे प्रतिवादी के खिलाफ माना जाए।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/Td4qYiv
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