दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने घोड़ी और बग्गी के लिए लाइसेंस के साथ बीमा अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न होने पर घोड़ी और बग्गी का दस हजार तक का चालान हो सकता है। तीस हजारी कोर्ट के एक निर्देश को दक्षिणी निगम ने लागू कर दिया है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/7BVvKDX
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