सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के खरीदारों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा है कि कर्ज नहीं चुकाने वाले खरीदारों के लोन अकाउंट को एनपीए नहीं घोषित किया जाए। यही नहीं शीर्ष अदालत ने ग्राहकों पर जुर्माना नहीं लगाने को कहा है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/RJHkniL
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