आरोपितों से लेनदेन का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके मद्देनजर आरोपित कर्मचारी को जमानत दी जा रही है। अभियोजन पक्ष ने ऐसी कोई रसीद नहीं दिखाई है जिससे साबित हो कि आरोपित ने कई इच्छुक उम्मीदवारों से 2.70 करोड़ रुपये का कथित लेनदेन किया था।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3bv9Zsu
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