पीठ ने कड़े शब्दों में उत्तर प्रदेश पुलिस को कहा कि कोई शिकायत लेकर आपके पास आता है और आप उम्र की पुष्टि किए बिना गिरफ्तारी करने लगते हैं। चाहे वह नाबालिग हो या बालिग। इस मामले में संबंधित पुलिस कर्मियों को नोटिस भी जारी किया गया है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3BrMevE
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