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Wednesday, December 1, 2021

आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अस्थायी दिव्यांगता अयोग्यता नहीं: हाई कोर्ट

एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अस्थायी दिव्यांगता दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अयोग्यता नहीं है। पीठ ने दृष्टि हानि से पीड़ित एक उम्मीदवार को दिए गए प्रवेश को निरस्त करने आदेश को रद कर दिया।

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