आरोपितों ने इस मामले में गलत फंसाने का आरोप लगाते हुए भगोड़ा घोषित करने के नोटिस को रद करने की मांग करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दायर की थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3FCfKCu
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