Delhi Business News ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि 1 नवंबर 2021 से वे बैंक या वित्तीय संस्थान जो वाहन पोर्टल के साथ डेटा को एकीकृत करने में विफल रहते हैं उन्हें परिवहन विभाग के डेटाबेस में हाइपोथेकेशन के अपने डेटा को दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3Ad4ng6
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