दिल्ली दंगे के दो मामलों में निर्देश के बावजूद आरोपितों को आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र की प्रति मुहैया न कराने पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया दिया। मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग के कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3lrHdPh
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