यह आदेश जस्टिस दिनेश महेश्वरी और विक्रम नाथ की पीठ ने गत 14 मार्च को ग्रेटर नोएडा अथारिटी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करने वाले करीब दो दर्जन भूस्वामी किसानों के वकील डाक्टर राजीव शर्मा की दलीलें सुनने के बाद दिया था।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/Qzbcf8t
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