कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उमर दंगे के वक्त दिल्ली में नहीं था।कहा कि गोपनीय गवाह नियोन के अनुसार अमानउल्लाह नामक व्यक्ति ने उमर को दंगे से 23 फरवरी 2020 को बाहर जाने के लिए कहा था।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/EJkWybm
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