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Thursday, March 24, 2022

कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया उमर पर लगे आरोप सही, नहीं दी जा सकती जमानत

कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उमर दंगे के वक्त दिल्ली में नहीं था।कहा कि गोपनीय गवाह नियोन के अनुसार अमानउल्लाह नामक व्यक्ति ने उमर को दंगे से 23 फरवरी 2020 को बाहर जाने के लिए कहा था।

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