दस सितंबर 2021 को ईडी द्वारा जारी समन पर न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने अभिषेक व उनकी पत्नी को राहत देने से इन्कार कर दिया। इसके साथ ही पीठ ने रुजिरा की एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/ABLHy1J
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