स्थायी समिति के उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा की तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति का अधिकार पहले सदन के पास था। लेकिन कालांतर में इसमें बदलाव कर यह अधिकार आयुक्त को दे दिया गया।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/LN0fmg1
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